रिपोर्ट : विकास श्रीवास्तव
कानपुर। 31 जुलाई 2018। दिनदहाड़े बीच सड़क पर दौडाकर चाकू से कबाड़ी पर सात वार कर मौत की नींद सुलाने वाले आरोपी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।साथ ही अदालत ने आरोपी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है।
पत्रावली के अनुसार कुली बाजार निवासी वादी फरीद का भाई मृतक रईस कबाड़ की फेरी करके लौटा और 22 मई 2006 को दिन के 12 बजे चाय पीने कोपरगंज चौराहा जा रहा था तभी अभियुक्त रफ़ीक़ ने उसे चौराहे के पास पकड़ लिया और चाकू से उसके पेट के ऊपर की ओर छाती के पास सात वार किए वहां मौजूद भाई फरीद और अन्य लोगों रईस, गुड्डू, मुन्ना आदि लोगों ने घटना देख कर शोर मचाया और कुली बाजार निवासी अभियुक्त रफीक को नगाड़ा वाली गली में भागते हुए सिपाही सुरेंद्र सिंह और उदयवीर सिंह की मदद से मय चाकू के पकड़ लिया। अस्पताल ले जाते समय रईस की रास्ते में मृत्यु हो गयी।अभियोजन द्वारा न्यायालय में कुल 9 साक्ष्य परीक्षित कराए गए। जिनमे से 4 गवाहों ने घटना की चश्मदीद साक्ष्य दी।
शासकीय अधिवक्ता विवेक शुक्ला के मुताबिक एडीजे नवम अनिरुध्द कुमार तिवारी की न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या का दोषी मानते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास व पचास हज़ार रुपये के दंड से तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम में तीन वर्ष के कारावास के दंड से दंडित किये जाने की सजा दी है।घटना की पृष्ठभूमि में अभियुक्त द्वारा मृतक की साली को छेड़ने और मृतक द्वारा उसे ऐसा करने से मना करने के कारण अभियुक्त द्वारा मृतक से रंजिश मानना है।
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