उरई से विष्णु चंसौलिया की रिपोर्ट ।
25 सितम्बर से यातायात सुरक्षा के नियमों के बारे में जीरो टोलरेंस
उरई , जालौन । जिलें में वाहन चालक सतर्क हो जायें। नये पुलिस अधीक्षक ने यातायात सुरक्षा के नियमों के मामले में जीरो टोलरेंस की व्यवस्था 25 सितंबर से लागू करने का एलान किया है।जनपद में सड़क हादसों में आये दिन हो रही मौतों के मद्देनजर पुलिस ने यातायात सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निश्चय कर लिया है। पुलिस अधीक्षक डा. अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि 25 सितंबर से यातायात सुरक्षा के नियमों में कोई ढील संभव नही होगी।
उन्होंने बताया कि इसके तहत दोपहिया वाहन पर चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों को हैलमेट पहनना होगा। दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारियों के चलने की इजाजत नही दी जायेगी। इसी तरह चार पहिया वाहन के चालक और उसकी बगल की सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए बैल्ट लगाना आवश्यक होगा। हर वाहन पर आगे व पीछे मानक के अनुसार स्पष्ट नंबर अंकित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चैकिंग के दौरान वाहन चालक को लाइसेंस सहित सारे अप-टू-डेट कागजात दिखाने होगें।शराब पीकर वाहन चलाने वालों और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वालों की सख्ती से निगरानी की जायेगी। इसमें पत्रकार, नेता या वकील बताकर ढील पाने की आशा किसी को नही करनी चाहिए।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इन नियमों को लेकर स्कूल, कालेज और कोचिंग सेंटरों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें। साथ ही नंबर प्लेट तैयार करने वालों को भी नियमानुसार साइज की स्पष्ट नंबर प्लेट बनाने के निर्देश सख्ती से दिये जायेगे
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