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शावेज़ आलम की रिपोर्ट
नेशनल इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी (NIA) के स्पेशल कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने साल 2018 के मालेगांव धमाके में खुद को आरोपों से मुक्त किए जाने की अपील की थी
कोर्ट पुरोहित की याचिका को खारिज करने के साथ ही कहा है कि इस मामले में नेशनल इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी (NIA) के स्पेशल कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने साल 2018 के मालेगांव धमाके में खुद को आरोपों से मुक्त किए जाने की अपील की थी।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव के अंजुमन चौक और भीकू चौक पर 29 सितंबर 2008 को बम धमाके हुए थे.इस धमाके में 6 लोग अपनी जान गंवाई थी और 101 लोग घायल हुए थे.इन धमाकों में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी.इस मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने की थी,जो बाद में एनआईए को सौंपी गई थी
आपको बता दे कि मालेगांव ब्लास्ट केस में अभियुक्त बनाए गए कर्नल श्रीकांत पुरोहित का संबंध दक्षिण पंथी संगठन अभिनव भारत से बताया जाता है.बॉम्बे हाइकोर्ट ने एनआईए की रिपोर्ट के आधार पर कहा था, “पुरोहित वह हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए अलहदा संविधान बनाने के साथ उन्होंने हिंदुओं पर मुस्लिमों के अत्याचार का बदला लेने पर भी विचार-विमर्श किया
जांच एजेंसियों के मुताबिक, मालेगांव ब्लास्ट को कथित तौर पर अभिनव भारत नामक दक्षिणपंथी संस्था ने अंजाम दिया था.एनआईए के मुताबिक, पुरोहित ने गुप्त बैठकों में हिस्सा लेकर धमाकों के लिए विस्फ़ोटक तक जुटाने की सहमति दी.”लेकिन बीती 17 अगस्त को कोर्ट के सामने पुरोहित ने ख़ुद के राजनीति का शिकार होने की बात कही थी.
कोर्ट पुरोहित की याचिका को खारिज करने के साथ ही कहा है कि इस मामले में सभी सातों अभियुक्तों साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विदेदी और सुधाकर चतुर्वेदी पर आतंकी साजिश रचने, हत्या और अन्य मामले में आरोप तय हो गए हैं। मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी।
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