दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट
जानकारी के अनुसार अभिषेक जायसवाल नाम के व्यक्ति ने दिनांक 23 अक्टूबर 2018 को नमस्ते इंडिया के बिरहाना रोड स्थिति रिटेल आउटलेट से 200 मिली का घी खरीदा था। घर पर ध्यान से देखने पर उसे पता चला की रिटेल आउटलेट से एक्सपायरी डेट का घी उसे बेच दिया गया है। पता चलने के बाद ग्राहक रिटेल आउटलेट में घी बदलाने गये तो कंपनी के कर्मी ने यह कह कर भगा दिया की यह घी उसके यहाँ का नहीं है। जबकि ग्राहक के पास उस घी का बिल भी था। न्याय पाने के लिए अभिषेक नाम के ग्राहक ने जन शिकायत निराकरण प्रणाली में शिकायत संख्या 40016418055676 के तहत शिकायत दर्ज कराई।
कुछ दिनों के बाद अधिकारीयो ने बिरहाना रोड स्थिति आउटलेट में कथित रूप से जाँच करी और सबूत के तौर पर अभिषेक से उसका बिल व घी अपने साथ ले गए। जब ग्राहक ने निस्तारण रिपोर्ट जाननी चाही तो पता चला की जिस सम्बन्ध में ग्राहक ने शिकायत दर्ज कराई थी उस सम्बन्ध कोई कार्यवाही नहीं हुयी थी, बल्कि घी की गुणवत्ता की सैंपल रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था। इस विषय में अभिषेक का कहना है कि उसके शिकायती पत्र के अनुसार एक्सपायरी घी बेचे जाने के संबंध में कार्यवाही के लिए कहा गया था न की एक्सपायरी घी की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए। सूत्रों की माने तो खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने सुविधा शुल्क ले कर एक बड़ी कंपनी के सामने घुटने टेक दिये हैं।
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