(पब्लिक स्टेटमेंट से आकाश सविता की रिपोर्ट)25/04/19 ओडिशा मे पीएम मोदी की रैली के दौरान उनके काफिले की जांच करने वाले आईएएस के सस्पेंड ऑर्डर पर लगी रोक।
ओडिशा के संबलपुर में प्रधानमंत्री के काफिले की तलाशी के मामले में निलिंबत किए गए आईएएस *मोहम्मद मोहसिन* के निलंबन पर रोक लग गई है. यह रोक *Central Administrative Tribunal* ने लगाई है. अब इस मामले में 3 जून को सुनवाई होगी.
कर्नाटक कैडर (1996) के आईएएस मोहम्मद मोहसिन ने 16 अप्रैल को ओडिशा के संबलपुर में पीएम मोदी की रैली के दौरान उनके चॉपर की चेकिंग की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग के पास पहुंची थी.
इस मामले में पीएमओ ने दखल दिया था और चुनाव आयोग के अधिकारी इस मामले की जांच करने के लिए ओडिशा भी गए थे. पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद उन्हें ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया था. उन्हें चुनाव आयोग ने एसपीजी सुरक्षा प्राप्त शख्स के बारे में बने निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में सस्पेंड किया था.
कर्नाटक (1996) बैच के आईएएस मोहम्मद मोहसिन संबलपुर में जनरल ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त थे. उन्होंने पीएम मोदी के काफिल की तलाशी लेने की कोशिश की थी. इस बाबत पीएमओ ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग की टीम पूरे घटनाक्रम का जायजा लेने ओडिशा गई. इस दौरान यहां चुनाव आयोग को एसपीजी सुरक्षा के बावजूद तलाशी लेने की जानकारी मिली. इसके बाद चुनाव आयोग ने निर्देंशों के उल्लंघन के आरोप में आईएएस मोहम्मद मोहसिन को संस्पेंड कर दिया था.
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