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मंगलवार, 9 अप्रैल 2019

जल-कल विभाग द्वारा बदबूदार नालियों का पानी जनता को किया जा रहा सप्लाई।#Public Statement


(पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज से मोहम्मद जुनैद की रिपोर्ट)की कानपुर आज दिनांक 10/04/19 जल कल विभाग द्वारा बदबूदार नालियों का पानी की आपूर्ति किये जाने पर सभी बंधुओं ने यह संघर्ष गत वर्ष फरवरी महीने से शुरू किया।यह समस्यांं कानपुर के अधिकतर मोहल्ले में है।जहां पर पानी की पूर्ति ना होने के कारण क्षेत्रीय जनता को पानी के बिना जीवन यापन करने में व रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी समस्यांं का सामना करना पड़ रहा है। 

आपको बतादें की  मोहल्ला पेंंचबाग के निवासियों को वर्षों से गंदे बदबूदार पानी की आपूर्ति जलकल विभाग   जल संस्थान द्वारा की जा रही हैं।जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने सर्वप्रथम तहसील दिवस पर समस्यांं की जानकारी नगर प्रशासन को दी। जलकल विभाग ने लिखित आंख्या में गत फरवरी को उक्त समस्या का निदान नई पाइप लाइन बनाकर देने की सूचना दी जब कोई काम नहीं हुआ तब पुनः जनसुनवाई के माध्यम से जिला अधिकारी कानपुर नगर को प्रार्थना पत्र दिया गया। दिनांक 30 मार्च को पुनः वही जवाब कल विभाग ने दिया इस गंभीर समस्या का निराकरण ना होने काजी वकील अहमद एडवोकेट उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक याचिका अंतर्गत दफा 226 दाखिल कि जिसका नंबर 11702/ 2018 है 

इस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संज्ञान में लेते हुए स्थानीय  संस्थापक एवं जल कल विभाग को नई पाइप लाइन डालकर पूरा कार्य करने की शपथ पत्र मांगा स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्य ना कराए जाने को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद कि डबल बेंच ने जिला अधिकारी कानपुर नगर जलकल विभाग प्रबंध निदेशक एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के संज्ञान एवं आदेशों का पालन ना किए जाने पर याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में माननीय जिलाधिकारी कानपुर नगर सचिव जलकल विभाग मैनेजिंग डायरेक्टर तथा प्रोजेक्ट मैनेजर उत्तर प्रदेश को स्वयं माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से आगामी 17/4/2019 को न्यायालय में उपस्थित होते हुए स्वच्छ जल आपूर्ति योजना का कोई वितरण पेश करने का आदेश 2/4 /2019 को किया है 

विडंबना यह है कि माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप किए जाने के उपरांत भी तथा स्थानीय प्रशासन ने अभी तक मौखिक रूप से आश्वासन ही दे रहा है यदि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की कोई मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के आदेश दिनांक 2019 का अनुपालन नहीं किया गया तो प्रार्थी उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल करने का बाध्य होगा यह आदेश माननीय मुख्य न्यायधीश गोविंद माथुर एवं सौरभ श्याम शमसेरी ने पारित किया है।

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