(पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज)20/04/19 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर में 22 साल पहले राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में हुए पांच लोगों के सामूहिक हत्याकांड में निचली अदालत से बरी भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत सभी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर ने दोषमुक्त कर दिया था।
दोषमुक्ति के आदेश को प्रदेश सरकार और वादी मुकदमा भाजपा नेता राजीव शुक्ला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वर्ष 2002 में दाखिल अपील पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति दिनेश सिंह की खंडपीठ ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सभी सजा का आदेश दिया। राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता कृष्ण पहल ने बहस की। कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को सीजेएम हमीरपुर की अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार 26 जनवरी 1997 की शाम हमीरपुर के सुभाषनगर मोहल्ले में भाजपा नेता राजीव शुक्ल के भाइयों राजेश कुमार शुक्ल और राकेश कुमार शुक्ल सहित अंबुज उर्फ गुड्डा, श्रीकांत पांडेय व वेद प्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के चश्मदीद राजीव शुक्ल ने विधायक अशोक सिंह चंदेल व अन्य को नामजद करते हुए थाने में हत्या व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें