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सोमवार, 20 मई 2019

यौन उत्पीड़न मामले में जितेंद्र केखिलाफ हाईकोर्ट ने रद्द की एफआईआर।#Public Statement


(पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़) 20/05/19 ने अभिनेता रवि कपूर उर्फ जितेंद्र के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले पर दायर प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अभिनेता जितेंद्र की ओर से दायर याचिका के तथ्यों व इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया।

याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार गत 16 फरवरी में महिला पुलिस थाना शिमला के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत प्रार्थी अभिनेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में जितेंद्र की चचेरी बहन ने 47 साल पहले घटी घटना को लेकर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके बाद जितेंद्र ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर् इस एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई थी।

प्रार्थी की ओर से यह दलील दी गई थी कि यह प्राथमिकी उसे ब्लैकमेल करने के इरादे से दर्ज की गई है। कथित घटना के 47 वर्ष बाद दर्ज इस एफआईआर में देरी के कारणों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी ने कहा था कि एफआईआर में न तो शिमला में की गई फिल्म की शूटिंग के नाम का व होटल का उल्लेख किया गया है। दो सह अभिनेताओं के नाम भी प्राथमिकी में नहीं लिखे गए हैं।

प्रार्थी के अनुसार उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं इस कारण प्रार्थी ने यह एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई थी। न्यायालय ने प्रार्थी की दलीलों को कानूनन न्याय संगत पाते हुए उपरोक्त निर्णय सुना दिया।

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