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सोमवार, 6 मई 2019

18 साल की होने पर पति के साथ रहने की इच्छा जताने वाली नाबालिग की शादी को हाईकोर्ट ने दी मंजूरी।Public Statement



(पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज)06/05/19 बॉम्बे हाईकोर्ट ने 56 वर्षीय वकील की एक नाबालिग लड़की के साथ हुई शादी को वैध ठहराया है. लड़की ने 18 साल की होने के बाद वकील के साथ रहने की इच्छा जताई जिसके बाद यह फैसला दिया गया. न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने वकील की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गत सप्ताह यह फैसला दिया. याचिका में उसने 14 साल की लड़की से शादी करने के लिए उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले को रद्द करने की अपील की थी.

शिकायतकर्ता (जो अब 18 साल की है) की 2014 में वकील से शादी हुई थी जब वकील की उम्र 52 साल थी. अपनी शिकायत में उसने आरोप लगाया कि उसके दादा-दादी ने उसे शादी करने के लिए मजबूर किया. इसके बाद वकील करीब 10 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहा और फिर उसे जमानत पर रिहा किया गया.

लड़की 17 सितंबर 2018 को 18 साल की हो गई जिसके बाद वकील ने हाईकोर्ट का रुख कर मामले को रद्द करने की अपील की. महिला ने गत सप्ताह हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर करके कहा कि उसने विवाद सुलझा लिया है और अब वह अपने पति के साथ रहना चाहती है तथा उसे मामला रद्द किए जाने से कोई आपत्ति नहीं है.

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