(पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज से आकाश सविता की रिपोर्ट)14/05/19 उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी *अतुल राय* की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. अतुल राय पर रेप का आरोप है. अतुल राय की जमानत याचिका पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट खारिज कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि निचली अदालत में पेशगी जमानत के लिए हाईकोर्ट में रिट दाखिल करें.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि निचली अदालत में पेशगी जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका क्यों नहीं दाखिल की. कोर्ट के इस सवाल पर अतुल राय ने कहा कि गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट अतुल राय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई को तैयार है. सुप्रीम कोर्ट अतुल राय के केस की सुनवाई *17 मई* को करेगा.अतुल राय पर रेप, धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. महागठबंधन प्रत्याशी का कहना है कि यह एफआईआर राजनीतिक रूप से प्रेरित है. अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वे 2019 के लोकसभा चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे.
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