(पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट)14/05/19 कानपुर: फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, हैरान कर देगा बिल्डरों की मनमानी का ये खेल
फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आए रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट (रेरा) के नियमों को भी बिल्डर ताक पर रख रहे हैं। ग्राहकों की ओर से बुकिंग, किस्त आदि के मद में जमा कराई गई धनराशि के खाते से बिल्डर बिना जरूरी दस्तावेज दिए मनचाहे तरीके से पैसे निकालकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
रेरा अथॉरिटी के सचिव अबरार अहमद ने प्रदेश के संस्थागत वित्त निदेशालय के महानिदेशक को पत्र लिखकर बैंक अधिकारियों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। रेरा के नियमों के मुताबिक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के लिए बिल्डरों को एक अलग बैंक खाता (एस्क्रो अकाउंट) खुलवाना होता है। खाते में ग्राहकों से बुकिंग आदि के मद की 70 फीसदी धनराशि रखनी होती है।...
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