पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज) 23/08/19 पूर्व केंद्रीय मंत्री *पी. चिदंबरम* को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उनको 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया गया। पी. चिदंबरम को सीबीआई ने बुधवार देर रात दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने चिदंबरम को विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया है। आइए जानते हैं, इन धाराओं में सजा का क्या प्रावधान है?
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा के तहत आरोपी बनाए गए
आरोप है कि चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड मंजूरी में अनियमितताएं की गईं। चिदंबरम को सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 8, व 13(2) के साथ 13 (1) (D) और आईपीसी की धारा 120बी के साथ 420 के तहत आरोपी बनाया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 8 के तहत पैसा लेकर लोक सेवक पर भ्रष्ट और गैरकानूनी साधनों द्वारा असर डालने को अपराध बनाया गया है। इसके तहत 6 महीने से लेकर 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
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