(पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज से जीत सिंह की रिपोर्ट)29/08/19 कानपुर।आज गुरूवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव चिन्ता राम द्वारा उपस्थित सभी जनसमूह को आज यह अवगत कराया गया कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य लोगों को विधिक जानकारी देना है। ऐसे व्यक्ति विकलांग, गरीब, महिला जो आर्थिक रूप से कमजोर हो वह न्याय से वंचित न रह जाए। और ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,00,000/ रू0 से कम हो, कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर, निःशुल्क विधिक सहायता हेतु अधिवक्ता प्राप्त कर सकते है। जनपद के प्रत्येक थाने में पी0एल0वी0 नियुक्त किये जा चुके है, जो आपके थाने स्तर पर सुलह समझौता तथा विधिक सहायता प्रदान करते है। मध्यस्थता केन्द्र के पारिवारिक व अन्य वादो को सुलह - समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाते है।वही आज 14 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की भी जानकारी दी गयी। राजस्व निरीक्षक श्रीनाथ द्वारा उपस्थित जनसमूह को किसान दुर्घटना पेंशन योजना, 5 लाख की धनराशि दी जाती है, इस बात से भी अवगत कराया। राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अन्तर्गत किसानों के मुखियाँ को 30 हजार रूपये दिया जाता है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति की पात्रता, विवाह अनुदान से सम्बन्धित योजना की जानकारी दी गयी।नागेन्द्र सिंह एडवोकेट द्वारा कार्यक्रम का संचालन व उपस्थित जनसमूह को पारिवारिक कलह, दहेज एवं उत्पीड़न आदि की जानकारी से अवगत कराया गया। पीएलवी विकास श्रीवास्तव समेत अन्य लोग शामिल रहे।
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