(विष्णु चंसौलिया की रिपोर्ट) 08/11/19 (फेसबुक/व्हाट्सप्प बन सकता है जेल जाने का कारण)
उरई। कृपया आप सभी को अवगत कराना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री (जैसे लेख,फोटो,वीडियो आदि ) व्हाट्सप्प whatsapp या फेसबुक facebook पर डालेगा या आगे फॉरवर्ड (forward) करेगा या ग्रुप में अग्रसारित करेगा तो उसके *विरुद्ध प्रक्रिया अनुसार आईपीसी की धारा 505/153A/295A /298 का अभियोग पंजीकृत किया जायेगा । उसके विरुद्ध NSA तक की कार्यवाही भी की जा सकती है । यह भी देख ले की भ्रमित करने के लिए किसी दूसरे जिला/ राज्य या देश की सामग्री (जैसे लेख,फोटो,वीडियो आदि )भी शेयर किया जा सकता है अत: ऐसी पोस्ट्स आदि पर ध्यान न दे ।
ग्रुप ऐड्मिन का यह कर्तव्य है ऐसी सामग्री डालने वाले को तुरन्त ग्रुप से बाहर करे व इसकी सूचना तुरन्त पुलिस को दें।
*नोट*:- इस प्रकार की facebook/whatsapp पर पोस्ट की जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री (जैसे लेख,फोटो,वीडियो आदि ) की सूचना तत्काल इन नंबर पर दें :-
डॉ0 अवधेश सिंह अपर पुलिस अधीक्षक जनपद जालौन- 9454401065
श्री संतोष कुमार क्षेत्राधिकारी नगर जनपद जालौन -9454401427
श्री सुबोध कुमार गौतम क्षेत्राधिकारी जालौन जनपद जालौन- 9454401428
श्री संजय कुमार शर्मा क्षेत्राधिकारी कालपी जनपद जालौन- 9454401429
श्री राहुल पाण्डेय क्षेत्राधिकारी माधौगढ़ जनपद जालौन - 9454401430 श्री शीशराम सिंह क्षेत्राधिकारी कोंच जनपद जालौन - 9454401431
श्री भारतभूषण मिश्रा एल0आई0यू0 प्रभारी जनपद जालौन -8423009408
श्री दीपक मिश्रा मीडिया सेल प्रभारी जनपद जालौन - 7839860019
उत्सुकतापूर्वक या किसी अन्य को जानकारी देने के लिए भी कुछ आपत्तिजनक फॉरवर्ड न करें
जालौन पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें