विष्णु चंसौलिया।
- जिलें की सीमा पर लगाए जायें बैरियर- एसपी
सीएमओ, समस्त विकास खंड अधिकारी, उपजिलाधिकारी, ईओ पालिका एवं पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी, एआरटीओ, एआरएम रोडवेज, थानाध्यक्ष, सीडीओ, अपर जिलाधिकारी आदि की जिम्मेदारियां तय हुई
उरई। बाहर से लौंटने वालें परिवारों को संक्रमित होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए उनकी चिकित्सीय जांच कराए जाने के बाद उन्हें गंतव्य स्थान तक भेजे जाने की व्यवस्था की जायें साथ हीं उनके ही ग्राम में अस्थाई आवासीय कैंप बनाकर परिवार से पृथ्क रखा जायें। उक्त बात कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालौन डा.मन्नान अख्तर ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराई।
उन्होने अपने आदेश में लिखा है कि 14 अप्रैल २०२० तक जनपद को पूर्णत: बंद किया गया है। परिणामस्वरूप विगत रात्रि लोग वापिस लौटें है उन पर विशेष निगाह रखीं जायें वहीं ऐसे व्यक्तियों की जनपद में प्रवेश की संभावना है। पुलिस बैरियर स्थापित कर बिना चिकित्सा परीक्षण के प्रवेश न कराए। विशेष कर बैरियर हरीशंकर चौकी, गोपालपुरा-नदीगांव, कालपी एनएच, सलैया घाट, पहुंच थाना रामपुरा में पचनदा के समीप स्थापित कर दिए जायें और तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर दृष्टि रखीं जायें। वही रोडवेज बसे अन्य साधनो से इन्हें परीक्षण किए जाने के बाद भेजा जायेगा। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन, संभागीय परिवहन अधिकारी, यातायात के साधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। रोडवेज बसों की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर स्कूल, कालेजो की बसे अधिकृत कर संबधित उपजिलाधिकारी को अवगत करायेंगें। संबधित उपजिलाधिकारी खंड विकास अधिकारी बाहर से आने वाले इन व्यक्तियों को ग्राम के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, सामुदायिक भवन में आवासित होने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें। यह व्यक्ति 14 दिन में अस्थाई कैंप में आवासित रहेंगें। नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक पालिका/पंचायत पृथ्क-पृथ्क आवासीय कैंप बनायेंगें। इतना हीं नहीं इन कैंपों में जिम्मेंदार एक प्रति उपजिलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगें। कैंपो में आवासित कराए गए व्यक्तियों की सूचना प्रतिदिन अपर जिलाधिकारी जिला कंट्रोल को उपलब्ध करा दी जायेंगी। थानाध्यक्ष प्रतिदिन सांयकाल सुनिश्चित करेंगे कि कैंपों में आवासित कराए गए व्यक्ति कैंप में है या नही। अगर ऐसा व्यक्ति कैंप छोड़कर जाता है एपीटैमिक डिसीज अधिनियम १८९७ की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेंगीं। जिला पंचायत राज अधिकारी अपने अधीनस्थ ग्राम सचिव, पंचायत सेवको के माध्यम से आवासित व्यक्तियों की सूचना प्रतिदिन खंड विकास अधिकारियों/उपजिलाधिकारियों को सुनिश्चित करायेंगें। यदि बिना चिकित्सकीय परीक्षण के कोई ग्राम में प्रवेश करता है तेा ग्राम प्रधान उन व्यक्तियों के संबध में सूचना डीपीआरओ को उपलब्ध करायेंगे। डीपीआरओ ऐसे व्यक्तियों की सूचना उच्चाधिकारियों को सुनिश्चित करायेंगें। एआरटीओ और संभागीय परिवहन अधिकारी अपने वाहन चालकों परिवहन को कोरोना वायरस से बचने हेतु सेनेटाइजर/मास्क उपलब्ध करायेंगे ताकि वह इससे बचें रहें। संबधित थानाध्यक्ष बाहर से आने वाले व्यक्तियों को जिन्हें कैंप में भेजा गया अगर वह कैंप छोडकर अपने घर चला जाता है और परिवारीजनो के साथ रहता है तो संबधित परिवारीजनो को शासन के नियम की अवहेलना पर उनके विरूद्व भी कार्यवाहीं होगी। अपर जिलाधिकारी बाहर से आने वाले व्यक्तियों/कैंपो में आवासित व्यक्तियों की सूचना प्रतिदिन शासन को प्रेषित करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी व्यक्ति को संक्रमक के लक्षण दिखते है तो उसे पूरी सुरक्षा के साथ मेडिकल व जिला अस्पताल में कोरोना वार्ड में भर्ती कराकर जिला कंट्रोल को इसकी सूचना देनी होगी। मुख्य विकास अधिकारी कैंपो में बाहर से आने जाने वाले व्यक्तियों जिन्हें परिवारीजनो द्वारा छिपा लिया गया है। थानाध्यक्षो/उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रतिदिन अनुश्रवण करते रहेंगें।
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