विष्णु चंसौलिया।
- पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने दी अहम जानकारियाँ
उरई। संभागीय खाद्य नियंत्रक झांसी द्वारा अवगत कराए अनुसार इस बार गेहूं खरीद प्रक्रिया 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक प्रभावी रहेगी। किसानो को ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा का शुभारंभ 6 मार्च से खाद्य विभाग के पोर्टल पर किया गया है। यह जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाधिकारी डा.मन्नान अख्तर ने दी।
उन्होने बताया कि पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल नंबर किसान अवश्य अंकित कराए। १०० कुंतल से अधिक गेहूं की बिक्री हेतु ऑनलाइन सत्यापन संबधित उपजिलाधिकारी के माध्यम से किया जायेंगा। पंजीकरण कराते समय खतौनी से अंकित नाम को सही-सही दर्ज कराए। संयुक्त भूमि होने की दशा में किसान अपनी हिस्सेदारी की सही-सही द्योषणा पंजीयन में अवश्य करें। आधार कार्ड में अंकित नंबर, नाम लिंग भी सही-सहीं पंजीकृत कराए। पीएफएमएस से त्वरित भुगतान प्राप्त करने के लिए संयुक्त बैंक खाते के स्थान पर एकल खाते को ही पंजीकरण में दर्ज कराए। जिसमें बैंक का नाम, खाता संख्या व आईएफएससी कोर्ड नंबर होना चाहिए। सीबीएस युक्त बैंकों की शाखाओं में खाता खुलवाए जहां पर पीएफएमएस सुविधा उपलब्ध हों। जिलाधिकारी ने कहा कि जो किसान पूर्व में धान क्रय में पंजीकरण करा चुकें है, उन्हें नया पंजीकरण नहीं कराना होगा, बल्कि पंजीकरण को संशोधन कर या बिना संशोधन के लॉक करना होगा। सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य १९२५ रूपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। वही किसान भाईयों को पंजीकरण के समय पोर्टल पर टोकन का लिंक उपलब्ध रहेगा जिस पर क्लिक करने पर केंद्र प्रभारी का मो.नंबर दिखेगा जिस केंद्र पर किसान गेहूं विक्रय करना चाहेगा संबधित केंद्र प्रभारी से संपर्क करने पर किसान को एसएमएस के माध्यम से गेहूं विक्रय का टोकन प्राप्त होगा। उरई गल्ला मंडी राठ रोड के स्थान पर उरई मंडी के समस्त केंद्र विशिष्ट मंडी स्थल (चमारी) पर कार्यरत रहेंगें। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह मौज्ूाद रहे।
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