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मंगलवार, 4 मई 2021

R.B.I. ने दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए ICICI बैंक पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया#public Statement


(पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज) 4 मई 2021 मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि कुछ दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि मास्टरन सर्कुलर में दिये गये दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर आईसीआईसीआई बैंक पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसी बीच आईसीआईसीआई बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज में दायर सूचना में कहा कि मई 2017 में कुछ निवेशों को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में डालने पर बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के तहत उसपर जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि स्पष्ट मंजूरी के बिना मई 2017 में दूसरी बार प्रतिभूतियों को दूसरी जगह पर डालना उसके निर्देशों का उल्लंघन है।

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